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झांसी। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी राशन कार्ड लाभार्थियों, जिनकी ई-केवाईसी कराए जाने हेतु अवशेष है, उनके सापेक्ष खाद्यान्न वितरण के समय खाद्यान्न अग्रिम 03 माहों के लिए निलम्बित करते हुए उन्हे ई-केवाईसी कराए जाने हेतु एस०एम०एस० के माध्यम से रिमाइंडर प्रेषित कर अवगत कराया जाए कि 03 माहों में प्रत्येक दशा में ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें अन्यथा कि दशा में उनकी यूनिट उनके राशन कार्ड से निरस्त कर दी जाएगी, जिन राशन कार्ड लाभार्थियों द्वारा ई-केवाईसी करा ली जाएगी, वे सभी अग्रिम माह से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अर्ह होंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि नये राशनकार्ड से सम्बन्धित सभी यूनिटों को अथवा प्रचलित राशनकार्ड में जोडी गयी नयी यूनिटों को खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य होगा।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि झांसी जनपद में कुल प्रचलित 1468403 यूनिटों में से 31070 यूनिट 05 या 05 वर्ष से कम आयु के हैं जिनको ई-केवाईसी में छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार जनपद में 1437333 सदस्यों की ई-केवाईसी की जानी थी जिसमें से 1295098 सदस्यों की ई-केवाईसी की जा चुकी है तथा 142235 सदस्यों की ई-केवाईसी किया जाना अवशेष है।

अतः समस्त राशनकार्डधारकों को पुनः सूचित किया जाता है कि तत्काल उचित दर दुकान से अपने राशन कार्ड में अंकित समस्त यूनिटों (मुखिया सहित) प्रत्येक दशा में ई०-केवाईसी करा लें। जिन यूनिटों की ई-केवाईसी नहीं होगी वह यूनिट खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ई-केवाईसी कराने पर उनका खाद्यान्न अग्रिम माह से पुनः प्राप्त हो जायेगा किन्तु 03 माह के उपरांत भी ई-केवाईसी नहीं कराने पर उनके यूनिटों को निरस्त कर दिया जायेगा।