झांसी। जिला मजिस्ट्रेट आन्द्रा वामसी ने अवगत कराया है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम के सम्बन्ध में जनपद में 2 हजार से ज्यादा एक्टिव कोरोना केसेस पाये जाने पर जनपद में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उददेश्य से रात्रि में 8 से प्रातः 7 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू किये जाने के निर्देश दिये गये है। उपरोक्त के दृष्टिगत कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं महामारी अधिनियम 1897 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये पूर्व में जारी आदेश 8 अप्रैल 2021 को अवक्रमित करते हुये आदेश निर्गत किये जा रहे है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद झांसी में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उददेश्य से रात्रि 8 से प्रातः 7 बजे तक ‘‘कोरोना रात्रि निषेधाज्ञा’’ लागू रहेगी, जिसमें राज्य एवं राजकीय मार्गो पर व्यक्तियों व माल आदि का परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने, रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी/अर्द सरकारी/कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं से सम्बन्धित निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी। साथ ही रेलवे एवं बस स्टेशन पर आने-जाने वालों को बाधित नही किया जायेगा। सभी सम्बन्धित ‘‘कोरोना कर्फ्यू ’’ का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करेगे। उक्त कोरोना रात्रि निषेधाज्ञा अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा तथा परिस्थितियों के आधार पर पुनर्विचार किया जा सकता है।