27 जुलाई से शुरू होगी लाइसेंस की प्रक्रिया

लखनऊ (संवाद सूत्र)। अब उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में भी वििेशी शराब मिल सकेगी। इससे सम्बंधित आदेश शुक्रवार को आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आबकारी विभाग के मुताबिक दुकानों की एक साल की लाइसेंस फीस 12 लाख रुपये तय की गई है। जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसाइटी से प्राप्त किया जा सकता है। शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया सोमवार यानी 27 जुलाई से शुरू हो जाएगी। वहीं, 25 अगस्त के बाद शॉपिंग मॉल्स में इंपोर्टेड ब्रांड्स की शराब की ब्रिकी संभावित है। आदेश के अनुसार मॉल्स में मिलने वाली शराब के दाम ज्यादा चुकाने होंगे। इन दुकानों में विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, जिन और वाइन के सभी ब्रांड, 700 रुपये से अघिक रुपये कीमत की वोदका, 160 या उससे अधिक कीमत के बीयर की कैन बेचने की इजाजत होगी।
अपर मुख्य सचिव (आबकारी) संजय भूसरेड्डी के अनुसार विगत कुछ वर्षो से शापिंग माल में खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है जिसे देखते हुये इनमें महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गयी है। इन दुकानों से आयातित विदेशी शराब, भारत में बनी स्काच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड ग्राहक खरीद सकते है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया सोमवार 27 जुलाई से शुरू हो जायेंगी। गौरतलब है कि उप्र सरकार कैबिनेट ने एक माह पूर्व शापिंग माल्स में शराब बेचने के फैसले पर अपनी मुहर लगायी थी।

शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपये से ऊपर के प्रीमियम एवं आयोतित ब्रांड मिलेंगे. इसके साथ ही 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं आयातित ब्रांड की बीयर के कैन बेचने की अनुमति भी मिलेगी। इन दुकानों में ग्राहको को प्रवेश करने तथा अपनी इच्छानुसार खुद से ब्रांड चुनने की सुविधा होगी।