झांसी । अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय- ओ०ए०डब्ल्यू०) जितेन्द्र यादव की अदालत में हत्या का दोष सिद्ध होने पर पिता – पुत्र सहित तीन को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि वादी मुकदमा जयप्रकाश राय पुत्र किशोरी लाल राय निवासी महावीरनपुरा राजीव नगर, थाना- प्रेमनगर ने तहरीर देते हुए बताया था कि उसका बड़ा लड़का ब्रजेन्द्र राय उम्र करीब 36 वर्ष अपनी पत्नी व बच्चों सहित इसाई टोला, खाती बाबा क्षेत्र में निवास करता है। सायंकाल कमलेश उर्फ गिल्टू पुत्र लाखन सिंह निवासी शास्त्री नगर, इसाई टोला ने अपने मोबाइल से वादी मुकदमा के पुत्र से बात की, उस समय राजकुमार राय भी घर पर मौजूद थे। उसके पुत्र ब्रजेन्द्र ने उसे बताया कि कमलेश का फोन आया है। कोई जरूरी काम है, मुझे बुलाया है। मैं जा रहा हूँ, जल्दी लौट कर आ जाऊँगा। काफी रात तक जब लौटकर नहीं आया तो चिन्ता हुई। काफी तलाश की तो पता चला कि उसके पुत्र का शव गढमऊ माइनर पर बनी पक्की पुलिया पर
पड़ा है। मौके पर जाकर देखा कि ब्रजेन्द्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। शक है कि उसके पुत्र की हत्या कमलेश उर्फ गिल्टू व उसके साथियों ने गोली मारकर कर दी है।

उक्त मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण कमलेश उर्फ गिल्टू, खन्जू उर्फ रवीन्द्र व मुन्नालाल के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 302 भा० दं० सं० में विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त कमलेश उर्फ गिल्टू पुत्र लाखन सिंह निवासी शास्त्री नगर, ईसाई टोला थाना प्रेमनगर झांसी, खन्जू उर्फ रवीन्द्र पुत्र मुन्नालाल कुम्हार, मुन्नालाल पुत्र गोविन्द उर्फ गोविन्ददास कुम्हार निवासीगण कुम्हारन डेरा ग्राम मैरी थाना नवाबाद को धारा-302 सपठित धारा 34 भादं०सं० में आजीवन कारावास एवं 10 -10 हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास ,दोषसिद्ध कमलेश उर्फ गिल्टू, खन्जू उर्फ रविन्द्र कुम्हार को धारा-25 आयुध अधिनियम में दो -दो वर्ष के कारावास एवं दो -दो हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन -तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।