Oplus_131072

झांसी। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में मासूम बालिका से दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को बीस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए से अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 31 जुलाई 2022 को एक दलित व्यक्ति ने टोडी फतेहपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि भगलू उर्फ भगवान दास प्रजापति ने उसके घर में घुसकर उसकी दस वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया, बालिका के चीखने चिल्लाने पर वह धमकाते हुए भाग गया। जब वह लोग खेत से मजदूरी कर घर पहुंचे तो बालिका ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।

इस मामले आरोप पत्र पुलिस ने दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने गवाह ओर जिरह तथा अभियोजन की ठोस पैरवी के चलते आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को बीस वर्ष का कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।