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दो साल पहले चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी, मौसी की गवाही अहम सबूत बनी

झांसी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत में भांजे की हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर मामा अमित उर्फ मार्शल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। दो साल पहले लेनदेन के विवाद में मार्शल ने चाकू घोंपकर रिश्ते के भांजे की हत्या कर दी थी। शनिवार को आए फैसले में मौसी की गवाही और आरोपी से बरामद चाकू पर मिला मृतक का खून सबसे अहम सबूत रहे। अभियुक्त मार्शल पर 22 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

खातीबाबा के ईसाई टोला निवासी सुशांत उर्फ प्रिंस (34) ऑटो चलाता था। जबकि, रात में फोटोग्राफी भी करता था। 9 जून 2023 को उसका रिश्ते के मामा सीपरी बाजार के काशीराम पार्क के पीछे रहने वाले अमित उर्फ मार्शल पुत्र टाइल्स से लेनदेन को विवाद हो गया था। तब मार्शल ने सुशांत को जान से मारने की धमकी दी थी। 10 जून को सुशांत घर से नानी के घर जाने के लिए निकला था। इस दौरान मार्शल ने पेट, गर्दन, मुंह पर चाकू से हमला करके सुशांत की हत्या कर दी थी।

मृतक के भाई अंकित अहिरवार ने मार्शल और युसुफ के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बाद में उनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। आज कोर्ट ने मार्शल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, युसुफ को बरी कर दिया गया।

डीजीसी क्राइम मृदुल कांत श्रीवास्तव बताया- ट्रायल के दौरान 6 गवाहों के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। इसमें मृतक की मौसी मोहिनी की गवाही अहम रही। घटना से दो दिन पहले आरोपी ने मोहिनी से कहा था कि वह सुशांत की हत्या कर देगा। आरोपी मार्शल से पुलिस ने चाकू और कपड़े बरामद किए थे। जिनको विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया। वहां से आई रिपोर्ट में चाकू और कपड़ों पर मृतक का ब्लड मिला था। ये सबूत भी सजा के लिए अहम सबूत बना।