झांसी। विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में छह वर्ष पूर्व शहर कोतवाली क्षेत्र में दो सगी नाबालिग बहनों से अश्लील हरकत करने का दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 20 सितंबर 2018 को एक युवती ने थाना शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि जामा मस्जिद के पास मेवाती पुरा निवासी शाहरुख पठान उसे व उसकी बहन को बहला फुसला कर अपने घर ले गया और उनके साथ अश्लील हरकत करने लगा। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। किसी प्रकार दोनों ने भागकर जान बचाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर आरोपी को जेल भेज दिया था।
न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे तीन साल की जेल और दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।












