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पचास हजार अर्थदंड, दो वर्ष में न्यायालय ने सुनाया फैसला

झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या एक सुनील कुमार यादव की अदालत में पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर पति को आजीवन कारावास की सजा और पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। एडीजीसी की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दो वर्ष में ही हत्या का फैसला सुनाया।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी तेज सिंह गौर ने बताया कि सदर बाजार के तोप खाना निवासी पार्वती पत्नी स्व. श्याम ने 26 जून 2023 को थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पुत्री नीतू का विवाह सीपरी बाजार एस आई सी स्कूल के सामने प्रेमनगंज निवासी सचिन के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति सचिन ओर ससुराल के लोग उसकी मारपीट करते थे उसका उत्पीड़न करते थे। यह बात उसकी पुत्री नीतू ने कई बार उसे बताई ओर अक्सर उत्पीड़न के चलते नीतू मायके आ जाती थी। जिस पर वह लोग नीतू को समझा बुझा कर मायके भेज देते थे। पार्वती ने आरोप लगाते हुए बताया था कि नीतू 28 जून 2023 को मायके में मौजूद थी तभी सचिन का फोन आया कि नीतू को भेज दो करौंदी माता मन्दिर जाना है। नीतू अपनी ससुराल चली गई। रात करीब दो बजे सचिन का फोन आया कि नीतू की मृत्यु हो गई। पार्वती और मायके पक्ष के कई लोग वहां पहुंचे देखा नीतू वहां नहीं थी। उसकी हत्या कर दी गई है।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए घटना की जांच पड़ताल कर नीतू का घर के अंदर से खून से लतपथ शव बरामद कर लिया था और पास में ही घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के मुताबिक नीतू की उसने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की थी। इस मामले में आरोपी को जेल भेजते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इधर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद एडीजीसी तेज सिंह गौर की ओर से की गई प्रभावी पैरवी और समय पर साक्ष्य करा कर दो वर्ष के अंदर ही इस मुकदमे का फैसला कराया। न्यायालय ने आज सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध होने पर सचिन को आजीवन कारावास की सजा और पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।