झांसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने हेतु ई-पॉस मशीनों की स्थापना कर उनके माध्यम से बायोमेट्रिक आथेन्टिकेशन द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है, किन्तु आधार आथेन्टिकेशन के असफल रहने या आधार की अनुपलब्धता के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मूल भावना के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रत्येक चयनित लाभार्थी को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अत: प्रत्येक पात्र लाभार्थी को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था (प्रॉक्सी) के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण (विशेष वितरण तिथियों पर) कराया जाता है। इस क्रम में आयुक्त महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन लखनऊ के द्वारा जनपद के ऐसे कार्डधारक जिनको माह दिसम्बर 19 में आधार प्रमाणीकरण (अंगूठा निशानी) के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पा रहा है, माह दिसम्बर 19 में विशेष वितरण तिथि माह की 26 तारीख (मात्र 01 दिन) को उचित दर विक्रेता को आधार इनरोलमेंट आई0डी0 स्लिप अथवा आधार हेतु दिए गए आवेदन की प्रति, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राजपत्रित अथवा सम्बन्धित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा उनके लैटर पैड पर जारी किया गया फोटो पहचान पत्र, डाक विभाग द्वारा नाम, पते के साथ पता कार्ड, किसान फोटो पास बुक, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम कार्ड एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पहचान पत्र, जो भी उपलब्ध हो, की छायाप्रति उपलब्ध कराकर प्रत्येक दशा उक्त तिथि तक आवंटित खाद्यान्न उचित दर विक्रेता से प्राप्त कर ले। उक्त तिथि में खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय झांसी में सम्पर्क कर सकते है। उक्त विशेष वितरण तिथि 26 दिसम्बर 19 के उपरांत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं होगा। समस्त उचित दर विक्रेता प्रॉक्सी वितरण के समय खाद्यान्न प्राप्त करने वाले कार्डधारक का मोबाइल नम्बर एवं प्राप्त किए गये परिचय पत्र की संख्या बिक्री रजिस्टर में अवश्य अंकित करेंगे।