झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या -2 ओमबीर के न्यायालय में देर रात्रि घर में घुसकर महिला के साथ बलात्कार का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेन्द्र पांचाल के अनुसार पीड़िता ने थाना चिरगांव में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि विगत 24 मई 2016 की रात्रि वह घर पर अकेली थी तभी रात करीब एक बजे ग्राम पट्टी कुम्हररा निवासी रविंद्र ढीमर पुत्र मोहन उम्र करीब 20 वर्ष व अरविंद उर्फ अब्बू बरार उम्र करीब 24 वर्ष घर में घुस आए और अब्बू बरार ने कट्टा अड़ा दिया तथा रविन्द्र ने उसके साथ बलात्कार किया । विरोध किया तो जान से मारने की धमकीं देकर भाग गये।उसका पति ट्रक चालक है जो उस समय बाहर गया था। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ धारा 452,376,506 भा,द,स, के तहत मामला दर्ज कर लिया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यो एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त रविन्द्र ढीमर व अरविंद उर्फ अब्बू बरार को धारा 376के अपराध में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रुपए अर्थदंड, अदा न करने पर 01-01 साल के अतिरिक्त कारावास, धारा 452,व धारा 506 के अपराध में दोनों अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास 05-05 हजार रुपए अर्थदंड, अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। अर्थ दण्ड की की कुल धनराशि में से 50 हजार रुपए बतौर प्रतिकर पीड़िता को प्रदान की जाएगी।