झांसी ‌। दस कि ग्रा से अधिक गान्जे सहित पकड़े गए अभियुक्त को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अभय श्रीवास्तव की अदालत में उसका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने बताया कि विगत 22 अगस्त को जीआरपी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे कालोनी अमरोहा निवासी शीलचंद जाटव पुत्र राजपाल जाटव को उसके एक साथी सहित बन्दी बनाकर तलाशी में10 किलो 620 ग्राम गान्जे सहित बंदी बनाकर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जेल में बंद अभियुक्त शीलचंद जाटव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधार न मानते हुए न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।