झांसी। बलात्कार के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ज्योत्सना शर्मा के न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार ग्राम पारीछा थाना बड़गाव निवासी वादिनी विगत २८ नबम्वर २०२० की शाम ग्राम मुराटा स्थित खेत पर काम करके महेवा तिराहे पर घर जाने के लिए खड़ी थी । इसी समय एक ट्रैक्टर चिरगांव से परीछा जाते देखा उसको घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था इसलिए उसने ट्रैक्टर को रोका तथा घर जाने के लिए ट्रैक्टर पर बैठ गयी । ट्रैक्टर जब रेलवे क्रासिगं पार कर आगे निकला तो चालक ने ट्रैक्टर खड़ा करके धक्का देकर नीचे गिरा दिया तथा जबरदस्ती उसके साथ
बलात्कार किया तथा वहीं छोड़कर ट्रैक्टर लेकर भाग गया । ट्रैक्टर व ड्राइवर की खोजबीन करने पर पता चला कि ड्राइवर ग्राम पालर का शिवम यादव उर्फ दलू है ।
अभियुक्त शिवम यादव उर्फ दलू पुत्र सोबरन यादव निवासी-ग्राम- पालर के विरूद्ध थाना बड़ागांव में, धारा- ३७६ के तहत दर्ज मुकदमे में ‌अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।