– कई दुकानों पर पांचों वस्तुओं की आपूर्ति शत-प्रतिशत नहीं, 50-50 पात्र होंगे लाभान्वित

झांसी। शासन के आदेश पर 12 सेे 20 दिसम्बर 2021 के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना एवं सोयाबीन रिफाइण्ड ऑयल का निःशुल्क वितरण शुरू कर दिया गया है।

‘‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013’’ के अन्तर्गत जनपद में प्रचलित 343004 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों एवं 45830 अन्त्योदय राशन कार्डों को अनुमन्य खाद्यान्न (गेहूं/चावल) के साथ-साथ 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा साबुत चना एवं 01 ली सोयाबीन रिफाइण्ड ऑयल का निःशुल्क वितरण 12 से 20 दिसंबर तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा। उपरोक्त पांचों वस्तुओं का निःशुल्क वितरण का शुभारम्भ जनपद के जन प्रतिनिधियों के द्वारा 12 दिसंबर को चिन्हित कोटे की दुकानों पर किया जायेगा।
12 दिसंबर 2021 को जनपद के नगर निगम झांसी की 18 उचित दर दुकानों, विकासखण्ड चिरगांव की 14 उचित दर दुकानों एवं विकासखण्ड बबीना की 37 उचित दर दुकानों पर पांचों वस्तुओं की आपूर्ति शत-प्रतिशत नहीं होने के कारण 50-50 लाभार्थियों को उपरोक्त पांचों वस्तुएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। शेष उचित दर दुकानों पर शत-प्रतिशत कार्डधारकों को पांचों वस्तुयें एक साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
12 दिसंबर 2021 को विकासखण्ड बड़गांव, मोंठ, बामौर एवं टहरौली की उचित दर दुकानों पर पांचों वस्तुओं की आपूर्ति शत-प्रतिशत न होने के कारण 50-50 कार्डधारकों को वितरण किया जायेगा।
विकासखण्ड गुरसरांय, मऊरानीपुर एवं बंगरा की समस्त उचित दर दुकानों पर उपरोक्त पांचों वस्तुओं की उपलब्धता हो जाने के फलस्वरूप सभी कार्डधारकों को वितरण किया जायेगा।
उपरोक्त तीनों वस्तुओं (आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना, खाद्य तेल) के वितरण में पोर्टेबिलिटी सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। उपभोक्ता इन तीनों वस्तुओं को अपनी मूल दुकान (MotherShop) से ही प्राप्त कर सकेगा। सभी उचित दर दुकानों को स्थानीय परम्पराओं के अनुरूप सुसज्जित करते हुए उत्सव का वातावरण उत्पन्न किया जायेगा।
राशन वितरण के समय उचित दर दुकान पर भारी भीड़ एक साथ इकट्ठा न हो, इस हेतु मुहल्लेवार प्रचार-प्रसार/मुनादी उचित दर विक्रेता अवश्य करायें। एक समय में 5 से अधिक कार्डधारक एकत्रित न हो तथा कार्डधारकों के मध्य कम से कम 2 गज की दूरी पर चूना/चाक से लाइन अथवा गोला खींचकर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराया जाये। उचित दर दुकान पर उपस्थित विक्रेता/नोडल अधिकारी तथा कार्डधारक फेस कवर (मास्क) का प्रयोग करें।