झांसी। 06 सेे 18 मार्च 2022 के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना एवं सोयाबीन रिफाइण्ड ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

1. ‘‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013’’ के अन्तर्गत जनपद में प्रचलित 343004 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों एवं 45830 अन्त्योदय राशन कार्डों को अनुमन्य खाद्यान्न (गेहूं/चावल) के साथ-साथ 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना एवं 01 ली0 सोयाबीन रिफाइण्ड ऑयल का निःशुल्क वितरण 6 से018 मार्च तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।
2. उपरोक्त पांचों वस्तुओं (गेहूं, चावल, आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना, खाद्य तेल) के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी सुविधा उचित दर विक्रेताओं के पास उपलब्‍धता की सीमा तक ही अनुमन्य होगी। 3- वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 18-03-2022 होगी ,जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से राशन का वितरण किया जाएगा।
4. राशन वितरण के समय उचित दर दुकान पर भारी भीड़ एक साथ इकट्ठा न हो, इस हेतु मुहल्लेवार प्रचार-प्रसार/मुनादी उचित दर विक्रेता अवश्य करायें। एक समय में 05 से अधिक कार्डधारक एकत्रित न हो तथा कार्डधारकों के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी पर चूना/चाक से लाइन अथवा गोला खींचकर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराया जाये। उचित दर दुकान पर उपस्थित विक्रेता/नोडल अधिकारी तथा कार्डधारक फेस कवर (मास्क) का प्रयोग करें।