– कमिश्नर के एक्शन के साथ कार्यप्रणाली में सुधार की शुरूआत

झांसी। मण्डलायुक्त डॉ0 अजय शंकर पाण्डेय ने भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी कार्यपद्धति विकसित करने के लिए विकास प्राधिकरण झॉसी के कार्यालय पहुंचकर ढाई घण्टे तक आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित 2 कर्मियों का एक दिन का वेतन रोकने, एक बेलदार को निलम्बित करने एवं विलम्ब से अवैध निर्माण के सम्बन्ध में चालानी रिपोर्ट भेजने के कारण 2 अवर अभियन्ताओं के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
1- नक्शा पास करने के सम्बन्ध में अवर अभियन्ता उदासीनता/लोभवश विलम्ब से चालानी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। मण्डलायुक्त द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि बगैर नक्शा पास किये नींव के समय से ही यदि अवर अभियन्ता चालानी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे अवर अभियन्ताओं को न केवल निलम्बित ही किया जायेगा, बल्कि उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानकर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
2- प्राईवेट लोग अवर अभियन्ता के एजेण्ट के रूप में क्षेत्र में जाकर अवैध निर्माणकर्ताओं से डीलिंग करते हैं। मण्डलायुक्त ने बताया कि ऐसे प्राईवेट लोगों को दलाल माना जायेगा, उनका चिन्हांकन कराया जा रहा है। यदि कोई ऐसा आदमी किसी से सम्पर्क करता है तो उसका परिचय पत्र अवश्य मांगा जाय। मण्डलायुक्त के कार्यालय कक्ष में स्थापित टेलीफोन संख्या 0510 2443313 पर शिकायत दर्ज करायी जाय। ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जायेगा।
3- नक्शों पर अनावश्यक आपत्ति लगाकर परेशान करना। आपत्ति लगे हुये सभी नक्शों की जांच के लिये अन्य विभागों के अभियन्ताओं की एक कमेटी बनायी गयी है जिसमें यदि अनावश्यक आपत्ति पायी जाती है तो आपत्ति लगाने वाले अभियन्ता को निलम्बित करने की कार्यवाही की जायेगी।
4- नगर निगम झॉसी और तहसील झॉसी से नक्शों के सम्बन्ध में एनओसी न भेजने या विलम्ब से भेजकर जनता को परेशान करने के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारी झॉसी एवं नगर आयुक्त नगर निगम झॉसी को निर्देश दिये है कि एनओसी के लिये प्राप्त समस्त प्रकरणों को अपने सघन पर्यवेक्षण में जांच करायें। विलम्ब के लिए या समय से एनओसी जारी न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करने और ऐसे आदत वाले अधिकारी/कर्मचारियों को निलम्बित करने की कार्यवाही करें।
5- यह शिकायत प्राप्त होती है कि प्राधिकरण के कार्यो में गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार निर्माण सम्बन्धी कार्यो में गुणवत्ता का अभाव रहता है। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि प्राधिकरण में चल रहे सभी कार्यो पर सतत् नजर रखी जाय। जब भी कार्य प्रारम्भ किया जाय तो वहां पर कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, कार्य की लागत, कार्य पूर्ण होने की तिथि एवं वेण्डर का नाम अवश्य डिस्प्ले कराया जाय। कार्य पूर्ण शुचिता और ईमानदारी के साथ सुनिश्चित हो इसके लिये उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये। इसके अलावा यदि किसी को कोई शिकायत है तो टेलीफोन संख्या 0510 2443313 पर शिकायत दर्ज करायी जाय। रेण्डम आधार पर भी टी0ए0सी0 जांच कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।
6- लोग नक्शा पास कराना चाहते हैं लेकिन प्राधिकरण से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है। मण्डलायुक्त ने अवर अभियन्ताओं/सहायक अभियन्ता को यह निर्देश दिये कि अपने क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण कार्य को या बिना नक्शा पास कराये चल रहे निर्माण कार्यो को नक्शा पास कराने का अभियान शुरू करें। अवर अभियन्ता का यह दायित्व तय किया गया है कि वह अपने क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह कितने नक्शे पास कराये है, अवर अभियन्ता के कार्यो का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जायेगा कि उसने अपने क्षेत्र में कितने नक्शे पास कराये न कि इस आधार पर कि कितनी चालानी रिपोर्ट भेजी गयीं।
7- प्राधिकरण के कर्मचारी कार्यालय में समय से उपस्थित नहीं रहते। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि सभी कर्मचारी प्रातः 10 बजे कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। 10.15 बजे उपस्थिति पंजिका मण्डलायुक्त कार्यालय में भेजने के निर्देश दिये गये।
8- प्राधिकरण के कर्मचारी कार्यालय में अपनी सीट पर नहीं बैठते। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि प्राधिकरण के सभी पटलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया जाय और जिसका मॉनीटर उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण झॉसी के कक्ष में रहेगा जिससे वह प्रत्येक कर्मचारी पर सतत् दृष्टि रख सकें।
अन्त में प्राधिकरण के समस्त अधिकारियो को बुलाकर शासन की जीरो टालरेन्स नीति से अवगत कराया गया तथा यह स्पष्ट से हिदायत दी गयी कि भविष्य में आज ही से कार्य पद्वति में बदलाव लाये। पारदर्शी, जबाबदेह एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिये विस्तृत दिशा निर्देश बैठक में दिये गये। जनसमस्याओं के प्रति संवेदनहीन एवं ईमानदार कार्य संस्कृति में बाधक अधिकारियों/कर्मचारियों को कठोरता के साथ चिन्हित करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

1. सहौरी लाल अवर अभियन्ता एवं पूरन चन्द्र बेलदार, विकास प्राधिकरण, झाँसी को निरीक्षण के समय अनुपस्थित होने के कारण एक दिन के वेतन काटने का आदेश ।

2. संतोष कुमार, बेलदार विकास प्राधिकरण, झाँसी द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता बरतने के कारण मण्डलायुक्त के आदेशानुसार निलम्बित कर दिया गया है।
3. दो अवर अभियन्ताओं द्वारा अतिक्रमण / अवैध निर्माण के सम्बन्ध में प्लिन्थ लेबल के बाद अर्थात दीवार या छत लेबल तक निर्माण हो जाने के बाद चालानी रिपोर्ट भेजी गयी है, जिसके आधार पर इनके विरूद्ध मण्डलायुक्त द्वारा विभागीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।