झांसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने नाबालिग को बुरी नीयत से पकड़ने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को चार साल के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार एक व्यक्ति ने नवाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि तीन मार्च 2013 की सुबह वह लगभग नौ बजे बाजार गया हुआ था। घर पर पत्नी व 14 वर्षीय बेटी अकेली थी। इसी बीच बेटी शौच के लिए सरकारी शौचालय गई। तभी पहले से घात लगाए बैठा कपूर टेकरी मदकखाना निवासी विनोद उर्फ टमाटर (43) ने बेटी को बुरी नीयत से पकड़ लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। बेटी के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अपने को घिरता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त विनोद उर्फ टमाटर को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।