झांसी। धोखाधड़ी कर दस लाख रूपये हड़पने के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- 2 विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा पियूष आनन्द पुत्र रमन कुमार आनन्द निवासी सिविल लाइन झांसी ने थाना सीपरी बाजार में शिकायती प्रार्थनापत्र देते हुए बताया था कि उसके सीपी मिशन कंपाउंड निवासी ओम प्रकाश अग्रवाल,योगेश अग्रवाल व आकाश अग्रवाल से पारिवारिक सम्बन्ध थे। उक्त तीनों लोगों ने उसे 20 दिसंबर 2022 को अपने घर बुलाया और कहा कि मेरा जमीन का काम है, आप उसमें रूपया लगा दो हम बहुत अच्छा लाभ आपको कमाकर देंगे। इस प्रकार वादी से धोखाधड़ी करते हुए ज्यादा रकम देने का झांसा देकर 10 लाख रूपये माह मार्च में वापस लौटाने का वादा करके लिए थे,किन्तु वादी के कई बार घर जाने पर उक्त तीनों लोगों ने रुपए देने से इंकार कर दिया। तीनों लोग घर पर ताला लगाकर चले गये हैं, पता करने पर ज्ञात हुआ कि योगेश व आकाश अग्रवाल पुत्रगण ओम प्रकाश अग्रवाल अपने मामा मनोज अग्रवाल के घर मऊरानीपुर में निवास कर रहे हैं।

उक्त तहरीर के आधार पर धारा 420 भा०दं०सं० के तहत 24 जून 23 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में अभियुक्त ओमप्रकाश अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तथा वादी की ओर से अधिवक्ता विवेक कुमार बाजपेई व श्रृद्धा यादव द्वारा विरोध किए जाने तथा पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।