झांसी । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह फरवरी, 2024 के सापेक्ष प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का माह फरवरी में 15 से 28 फरवरी तक तथा विस्तारित तिथि 29 फरवरी तक निःशुल्क वितरण कराए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे।

उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश के कतिपय जनपदों में राशन कार्डधारकों / उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण न होने के कारण, माह फ़रवरी के सापेक्ष उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य 2 मार्च तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा, मोबाईल ओ०टी०पी० के माध्यम से वितरण की सुविधा 29 फरवरी के साथ-साथ 2 मार्च को भी उपलब्ध रहेगी। उपरोक्तानुसार 2 मार्च तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की सुविधा भी रहेगी।