– एक अभियुक्त को साढ़े तीन साल की सजा, 8 आरोपी हुए दोष मुक्त

ललितपुर (संवाद सूत्र)। अपर जिला जज पास्को न्यायालय में 6 वर्ष पहले एक नाबालिग किशोरी को बेहोश कर उसके साथ रेप कर देह व्यापार में धकेले जाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर दो महिलाओं सहित तीन को सजा सुनाई है, जिसमें दोनों महिलाओं को 20-20 वर्ष की सजा तो वहीं युवक को साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है, जबकि 8 को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त किया गया है। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी।
विशेष लोक अभियोजक पास्को नरेन्द्र सिंह गौर के अनुसार 2 अगस्त 2018 को एक नाबालिग किशोरी ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि वह 30 जून 2018 की सुबह अपनी नानी के घर से पिता के घर जा रही थी, जब वह घंटाघर पर पहुंची थी तभी लाल रंग की चार पहिया गाड़ी रूकी और उसके अंदर बैठी बंधा निवासी 40 वर्षीय रजनी एवं फूटा बंगला निवासी 40 वर्षीय देवकी ने उससे गाड़ी के अंदर आने को कहा उन्होंने कहा कि वह उसे घर छोड़ देगी, लेकिन उसने मना कर दिया। गाड़ी चालक मोटा नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि बेटा गाड़ी से वह घर छोड़ देगा, जिस कारण वह गाड़ी में अंदर बैठ गई, इसी दौरान उन्होंने उसे पीने के लिये पानी दिया, पानी पीने के बाद वह बेहोश हो गई, जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को बंधा बाईपास के पास पाया।

किशोरी ने बताया कि उसके पूरे कपड़े उतरे हुए थे, जब उसने कपड़े उतारने का कारण पूंछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसके बाद उसे रजनी नाम की महिला अपने घर आजादपुरा ले गई, और घर के अंदर बंधक बना लिया। इस दौरान चालक गाड़ी लेकर चला गया। दोनो महिलाओं ने उसे बंधक बनाकर ताला लगा दिया और रूपये गिनने लगी, इस प्रकार उसे लगातार एक माह तक बंधक बनाकर रोज पानी पिलाती थी, जिससे वह बेहोश हो जाती थी, होश में आने पर वह अपने आप को निर्वस्त्र पाती थी। घटना वाले दिन एक व्यक्ति मुंह बांधकर उसके पास आया और उसे पीने के लिये पानी दिया, उसने देखा कि दोनो महिलाएं छत के उपर बैठी हुई है, मौका पाते ही उसने पानी पीने के बहाने उस व्यक्ति को धक्का दिया और घर के बाहर निकल आई और मदद के लिये चिल्लाई उसे भागता देख दोनो महिलाएं उसे पकडऩे के लिये दौड़ी। किशोरी ने बताया कि इस दौरान वह भागते-भागते नई बस्ती में स्थित सरस्वती मंदिर के पीछे पहुंची, जहां पर एक आदमी ने उससे जानकारी ली, जानकारी लगते ही उस व्यक्ति ने 100 नंबर पर फोन किया, किसी तरह वह थाने पहुंची और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने इस मामले में रजनी, ज्योति, सुरेन्द्र तिवारी, सहित चार पर मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान प्रकाश में आजादपुरा स्टेट बैंक के पीछे निवासी फिरोज पुत्र सोहराब खान, नदीपुरा निवासी मुन्ना उर्फ आमिर पुत्र मुबारिक, गोविंदनगर निवासी सलमान पुत्र सलीम, गल्लामण्डी आवास कालौनी निवासी मो. इरफान पुत्र मो. शमीम, आजादपुरा स्टेट बैंक निवासी अंकित कश्यप पुत्र ओमप्रकाश, आजादपुरा स्टेट बैंक निवासी अमर सिंह पुत्र लालाराम पाल, आजादपुरा निवासी मुन्ना परिहार पुत्र रामचरन, जुगपुरा निवासी सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र रामवीर सिंह यादव, गोविंदनगर निवासी नवनीत चंदेल पुत्र अजुददी के नाम भी आये थे। इस प्रकार पुलिस ने मामले में 12 लोगों के विरूद्ध चार्जसीट न्यायालय में पेश की थी।

सुनवाई के दौरान मसौराकलां निवासी सुरेन्द्र तिवारी की मौत हो गई थी। यह मामला अपर जिला जज पास्को न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश द्वारा रजनी उर्फ राजकुमारी पत्नी गजेन्द्र राजा एवं राजघाट बारीतोड़ा हाल निवासी फूटा बंगला ज्योति को धारा 5/6 लैंगिक अपराध बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30-30 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड जमा न करने पर 2-2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 366 में 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, इसके अलावा अभियुक्त मुन्ना परिहार पुत्र रामचरन निवासी आजादपुरा को धारा 366 में 3 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।