झांसी। अष्टम अपर सत्र न्याधीश/विशेष पॉक्सो एक्ट अभय श्रीवास्तव के न्यायालय में अभियुक्त रोहित बाल्मीकि पुत्र रवि बाल्मीकि निवासी तालाबपुरा चिरगांव को धारा ३५४ क/३५४ घ/ ५०६ आईपीसी व पॉक्सो एक्ट का अपराध साबित होने पर सजा सुनायी गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तेज सिंह गौर के अनुसार पांच जनवरी १८ को वादी अनिल बाल्मीकि निवासी तालाबपुरा चिरगांव की लड़की अपनी बहन के साथ अंजू जैन के यहां टयूशन पढऩे जा रही थी। जब वादी की पुत्री अपने बहन के साथ रतन वैद्य के मकान के सामने वाले रास्ते के पास पहुंची उसी समय मोहल्ले का ही रोहित बाल्मीकि ने बदनियती से वादी की पुत्री का हाथ पकड़ कर रास्ते में एकांत स्थान की ओर खींचने लगा। जब वादी की पुत्री चिल्लाई तो अभियुक्त भाग गया। पीडि़ता ने सारी घटना की जानकारी घर पहुंच कर बतायी।
वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना चिरगांव में आरोपी के खिलाफ धारा ३५४ क / ३५४ घ / ५०६ आईपीसी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोप तय हो जाने पर साक्षियों को न्यायालय में परिक्षित कराया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए धारा ३५४ क में ३ वर्ष का कारावास व ४ हजार रुपए अर्थदण्ड, न देने पर २ माह का अतिरिक्त कारावास, धारा ३५४ घ में भी तीन वर्ष का कारावास व ४ हजार रुपए अर्थदण्ड, न देने पर २ माह का अतिरिक्त कारावास, धारा ८ पॉस्को एक्ट में चार वर्ष का कारावास व ५ हजार रुपए अर्थदण्ड, न देने पर ३ माह का अतिरिक्त कारावास, धारा ५०६ में दो वर्ष का कारावास, एक हजार रुपए अर्थदण्ड, न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। इसके अलावा न्यायालय द्वारा दस हजार रुपए पीडि़ता को देने के आदेश भ् ाी दिए। यह सजा अभ् िायोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए सुनायी गयी।