झांसी। न्यायालय विशेष जज डकैती में हत्या व लूट का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 25,000/- रु. प्रत्येक के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

14 जुलाई 2015 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना लहचूरा पर धारा 302/394/411 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में 29 जून 24 को न्यायालय विशेष जज डकैती जनपद झांसी द्वारा अभियुक्त चंद्रपाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी मैरा बरौरा थाना लहचूरा जनपद झांसी को आजीवन कारावास व 25,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दण्डित कराने में एडीजीसी झांसी विपिन कुमार मिश्रा, विवेचक उ0नि0 कुन्दनलाल, कोर्ट मुहर्रिर म॰का॰ अर्चना तथा पैरोकार थाना लहचूरा का॰ लवकुश कुमार का विशेष योगदान रहा।