झांसी। अष्टम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/विशेष पास्को एक्ट अभय श्रीवास्तव के न्यायालय में अभियुक्त महेन्द्र पुत्र मलखान अहिरवार निवासी टहरौली को धारा ३५४, ५०६ व ८ पॉस्को एक्ट में जुर्म साबित होने पर सजा सुनायी गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तेज सिंह गौर के अनुसार ५ मई १६ को वादी की पुत्री रानी (काल्पनिक नाम) आलोक नायक इण्टर कालेज से पढ़ कर घर लौट रही थी। जब वह रास्ते में कलहार के मन्दिर के निकट पहुंची तो वहां पहले से मौजूद महेन्द्र पुत्र मलखान ने उसे बुरी नियत से पीछे से पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। वादी की तहरीर पर अभियुक्त के खिलाफ थाना टहरौली में धारा ३५४, ५०६ आईपीसी व ७/८ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय मेें प्रस्तुत किया गया। आरोप तय हो जाने के बाद अभियोजन द्वारा साक्षियों को परीक्षित किया गया।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त महेन्द्र को धारा ३५४ आईपीसी में चार वर्ष का सश्रम कारावास व ५ हजार रुपए जुर्माना, अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, धारा ५०६ में दो वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना, अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, धारा ८ पास्को एक्ट में चार वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त करावास की सजा सुनायी गयी। इसके अलावा साढ़े सात हजार रुपए पीडि़ता को देन का आदेश दिया गया।