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झांसी। गैर इरादतन हत्या का दोष सिद्ध होने पर 03 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास व 02-02 हजार रु. के अर्थदण्ड तथा 02 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष के कारावास व 01-01 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित क

11.04.2024 को थाना नवाबाद पर वादी द्वारा धारा 147/304/323 भादवि पंजीकृत कराया गया था। झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में 20.12.2024 को न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट, झांसी द्वारा अभियुक्तगण 1. भगवानदास पुत्र पमपुलिया निवासी महेबा पन्ना (म0प्र0) 2. नेता पुत्र बल्दुआ निवासी अमानगंज पन्ना (म0प्र0) 3. हीरालाल पुत्र बल्दुआ निवासी अमानगंज पन्ना (म0प्र0) को 10-10 वर्ष की कारावास व 02-02 हजार रु0 के अर्थदण्ड तथा 4. सुरेश पुत्र राधेलाल निवासी राजपूत पन्ना (म0प्र0) 5. राकेश पुत्र छिद्दी निवासी ककराहरी पन्ना (म0प्र0) को 01-01 वर्ष कारावास व 01-01 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दण्डित कराने में ए0डी0जी0सी0 विपिन कुमार मिश्रा, विवेचक उ0नि0 संदीप तोमर, कोर्ट मोहर्रिर का0 106 अरविन्द कुमार व पैरोकार का0 816 विपिन पटेल थाना नवाबाद, झाँसी का विशेष योगदान रहा।