झांसी। न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट झांसी में लूट का दोष सिद्ध होने पर 4 अभियुक्तों को 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
13.04.2023 को थाना बाबीना में वादी की तहरीर के आधार पर धारा 392/411/120बी भादवि के तहत पंजीकृत किया गया था। झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में 20.12.2024 को न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट झांसी जनपद झाँसी द्वारा अभियुक्तगण 1. ओमबाबू यादव उर्फ गट्टा पुत्र स्व० करन सिंह निवासी पहुँचखोडन थाना रक्सा जिला झाँसी 2. गिरवर राजपूत पुत्र परागीलाल राजपूत निवासी ग्राम आजादपुरा थाना प्रेमनगर 3. पर्वत पुत्र मुकुन्दी कुशवाहा निवासी रिचरा फाटक दतिया म०प्र० 4. कौशल यादव पुत्र विश्वनाथ निवासी किल्चवारा बुजुर्ग चौकी भेल थाना बबीना जिला झाँसी को 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 1 लाख 20 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में एडीजीसी झाँसी विपिन कुमार मिश्रा, विवेचक निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, कोर्ट मुहर्रिर का0 106 अरविन्द कुमार तथा पैरोकार थाना बाबीना का० शिवम तिवारी का विशेष योगदान रहा।