झांसी। अपर सत्र न्यायधीश न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में आठ वर्ष पूर्व पीसीएफ गोदाम प्रभारी के गले पर चाकू से हमला कर हजारों रुपयों से भरा बैग लूट करने का दोष सिद्ध होने पर दो नाबालिग सहित मुख्य अभियुक्त को पांच पांच वर्ष का कारावास और पंद्रह पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि राहुल सिंह यादव निवासी जिला औरैया अच्छलला व हाल कोंछा भावर निवासी पीसीएफ कृषक सेवा केंद्र प्रभारी के पद पर कार्यरत है। वर्ष 2016 नवम्बर 21 तारीख को शाम को राहुल यादव के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इस पर केंद्र ओर कार्यरत गणक राकेश कुमार सिंह अन्य कर्मचारियों के साथ वहां पहुंचा तो देखा राहुल यादव लहूलुहान अवस्था में पड़ा था। उसकी गर्दन से खून बह रहा था और इस घटना को अंजाम देकर तीन लड़के बाइक क्रमांक यूपी 93 ए एम 3165 से राहुल के हाथ से केंद्र का पैसे से 22 हजार छह सौ रुपए से भरा बैग छीन कर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए बाइक नंबर के आधार पर उक्त लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। तभी पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि राहुल यादव पर चाकू से हमला कर लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले वही लुटेरे उसी बाइक से बी आई ई टी के पास ओवर ब्रिज के नीचे किसी वारदात को अंजाम देने की फिरख में खड़े है। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवार लुटेरों को दबोच लिया। राहुल यादव ने तीनो की पहचान की। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटा गया बैग व नकदी बरामद कर आरोपी बड़ागांव के मैंन बाजार निवासी अतुल गुप्ता और उसके दो साथी जो नाबालिग थे। गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि दो आरोपी बाल अपचारी थे इसलिए उनका मामला किशोर न्यायालय बोर्ड में था। लेकिन अब वह मामला इसी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए शासकीय अधिवक्ता की ठोस पैरवी के चलते न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों पर लूट का दोष सिद्ध होने पर उन्हें पांच पांच वर्ष का कारावास ओर पंद्रह पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।












