• पति-पत्नी, पिता व भाई को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास
    झांसी। अपर जिला जज न्यायालय सं0 05 अभय श्रीवास्तव की अदालत में गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध होने पर पति-पत्नी, पिता व भाई सहित चार अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।
    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने बताया कि स्टेशन रोड पारीछा निवासी अरविंद पुत्र चिप्पू रायकवार ने थाना बड़ागांव में तहरीर देते हुये बताया था कि विगत 25 जून 2014 को शाम करीब 08 बजे पड़ौस में रहने वाले बिरजू अहिरवार व बड़े भाई के ब’चों ने लड़ाई हो गयी थी। जिसको लेकर बिरजू अहिरवार के साथ दिलीप पुत्र अमर सिंह, वंदना पत्नी बिरजू अहिरवार घर आये और पिता चिप्पू के साथ गाली गलौच करने लगे। पिता ने मना किया तो बिरजू, अतर सिंह व वंदना ने आवेश में आकर लात-घूसों व डण्डों से हमला कर दिया। जिससे पिता चिप्पू गम्भीर रुप से घायल हो गये। बाद में उपचार के दौरान मेडीकल कॉलेज में चिप्पू की मौत हो गयी। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जहां प्रस्तुत गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर बिरजू, दिलीप कुमार पुत्र अतर सिंह अहिरवार, वंदना पत्नी बिरजू अहिरवार व अतर सिंह पुत्र पन्नालाल अहिरवार को धारा 304/34 आईपीसी के अपराध में 10-10 वर्ष के कारावास, 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 323 में 01-01 वर्ष के कारावास, 500-500 रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 15-15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी। अर्थदण्ड की जमा धनराशि में से 25 हजार वादी अरविंद को अदा की जायेगी।