झांसी। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुशील कुमार चतुर्थ के न्यायालय में न्यायालय ने नियत तिथि पर ब्यान दर्ज कराने हेतु उपस्थित न होने पर एक महिला ग्राम प्रधान के विरूद्ध वाद पंजीकृत कर पुन: नोटिस जारी किया गया है।
गौरतलब है कि उ’च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन एक मामले में ग्राम शहपुरा थाना लहचूरा निवासी अभियुक्त महीपाल सिंह पुत्र जगत सिंह व दमरू सिंह पुत्र भगवान सिंह के विरूद्ध नोटिस तामीला हेतु जारी किये गये थे। जिसके अनुपालन में थाना लहचूरा से विगत 30 अप्रैल को प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त महीपाल सिंह व दमरू सिंह की मृत्यु के समर्थन में ग्राम पंचायत शहपुरा विकास खण्ड गुरसरांय की प्रधान रेखा देवी की लिखित तहरीर संलग्न की गयी थी। अभियुक्तों की मृत्यु के सम्बंध में ग्राम प्रधान रेखा देवी को न्यायालय द्वारा विगत 03 मई को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु ग्राम प्रधान पर जात-खास नोटिस तामीला के बाद भी रेखा देवी न्यायालय में बयान दर्ज कराने हेतु उपस्थित नहीं हुई। जिसके चलते उ’च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आख्या प्रेषित किये जाने में विलम्ब होने पर ग्राम प्रधान रेखा देवी के विरूद्ध धारा 345 सपठित धारा 349 द0प्र0सं0 के तहत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद पंजीकृत कर ग्राम प्रधान के विरूद्ध आगामी तिथि 13 मई के लिये पुन: नोटिस जारी किये गये है।