• मानक व नियमों का उल्लंघन पड़ेगा महंगा
    झांसी। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने निर्देश दिए कि शराब की दुकानों पर यदि नकली शराब की बिक्री या ओवर रेटिंग मिलती है, तो सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी, गड़बड़ी पर अंकुश हेतु शराब की दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगा कर रिकाडिंग की जाए, सेल्समैनों का पुलिस वैरीफिकेशन कराया जाए, बिना पहचान-पत्र के सेल्समैन के शराब बिक्री करते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मानकों के अनुसार शराब बिक्री में लापरवाही पर सेल्समैन पर तो कार्यवाही होगी ही साथ ही लाइसेंसी भी जाएंगे जेल।
    ननि सभागार में शराब अनुज्ञापियों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में शराब की दुकानो का सत्यापन कराया जा रहा है। चैकलिस्ट के अनुसार ही कार्य हो। यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो कार्यवाही के साथ लाईसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होने कहा कि दुकान प्रात: १० बजे से रात्रि १० बजे तक ही खोली जाए यदि इसका अनुपालन नही होता है तो एफआईआर दर्ज होगी व दुकाने बंद कर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि चैकलिस्ट के अनुसार ही दुकान का संचालन हो, एक सप्ताह में तैयारी कर ले, यदि मानक विपरीत कार्य पाया गया तो कार्यवाही की जाएगी। स्टॉक रिकार्ड अवश्य तैयार करे यदि स्टॉक रजिस्टर मैनटेन नही है तो यह सिद्ध होगा कि आप गड़बड़ी करना चाहते है। अत: अभिलेख का रख-रखाव दुरस्त हो। उन्होने कहा कहा कि दुकान चौहद्दी के अनुसार ही संचालित हो यदि कही और संचालित होती है तो दुकान बंदकर निरस्त कर दी जाएगी।
    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. ओ.पी. सिंह ने कहा कि शासन नकली शराब व शराब की अवैध बिक्री पर सख्त कार्यवाही कर रही है। प्रदेश में कई जिलो में नकली शराब के सेवन से हुई मौतों पर सरकार गम्भीर है। जनपद में भी नकली शराब व अवैध शराब की बिक्री पर अभियान चलाया गया तथा कई गिरोह पकड़े है। जिन्होने बताया कि नकली शराब सरकारी दुकानों से बेची जा रहा है। यदि ऐसा है तो तुरन्त बंद कर दे अन्यथा पकड़े जाने पर एन.एस.ए. की कार्यवाही होगी। उन्होने कहा कि उ’च न्यायालय का आदेश है कि दुकान के सामने शराब पीना प्रतिबन्धित है। यदि ऐसा होता है तो यह उ’च न्यायालय का आदेश की अवलेहना है और आप पर कार्यवाही होगी। उन्होने कहा कि दुकान के आस-पास खाने की दुकानें न लगे साथ ही शराब की खाली बोतलों का सही ढंग से डिस्पोजल हो, क्योकि खाली बोतलों में नकली शराब भरकर बेचा जा रहा है। अनुज्ञापी स्वयं रैण्डमली सेल्समैन की जांच करे। उन्होने कहा कि नकली शराब की बिक्री व अवैध शराब की बिक्री जनपद में कतई नही होने दी जाएगी। यदि होगी तो अनुज्ञापियो को मुलजिम बनाते हुए सख्त कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जाएगा। दुकानो का संचालन लाइसेंस की शर्तो के अनुसार हो यदि ऐसा नही पाया गया तो लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर जिला आबकारी गंगाराम सहित समस्त आबकारी निरीक्षक व अनुज्ञापी उपस्थित रहे।