झांसी । अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने अबोध से दुष्कर्म के प्रयास का दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थदंड तथा उसके भाई और पिता को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 08-08 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादी मुकदमा ने 14 अक्टूबर 2020 को थाना सीपरी बाजार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अक्टूबर की शाम लगभग 4.00 बजे वादी की नातिन (पीड़िता) उम्र लगभग 05 वर्ष, घर के सामने खेल रही थी, तो वादी के ही मोहल्ले का भरत यादव उसे मन्दिर में ले गया बच्ची के साथ गलत हरकत करने लगा, इतने में वादी की बड़ी नातिन वहां पहुंच गयी उसने कहा ये क्या कर रहे हो तो भरत वहां से भाग गया। बड़ी नातिन के बताने पर वादी अपनी पत्नी व पुत्र के साथ भरत के घरवालों को उलाहना देने गया तो भरत के पिता ज्ञान सिंह व भाई बलवीर यादव ने उन लोगों के साथ जातिसूचक गाली-गलौज कर लाठी-डण्डों से मारपीट की। मोहल्ले के काफी लोग आ गए, जिन्होंने बीच-बचाव किया तो दोनों जान से मारने की धमकी देकर भाग गए ।वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना-सीपरी बाजार में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना उपरांत भरत यादव के विरूद्ध धारा-376 कख, 323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा-5/6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा3 (2) (व्ही) एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं अभियुक्तगण ज्ञान सिंह यादव एवं बलवीर सिंह यादव के विरुद्ध धारा-323, 504, 506 भा.दं.सं. एवं धारा-3 (1) द, ध एस.सी. / एस.टी. एक्ट में आरोप पत्र 07 दिसंबर 2020 को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अपराधी भरत यादव को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास , अभियुक्त ज्ञान सिंह एवं बलवीर सिंह को धारा-323 भा.दं.सं. के अपराध के लिए 01- 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01-01 हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड न अदा करने पर 15- 15 दिन के अतिरिक्त कारावास , ज्ञान सिंह एवं बलवीर सिंह को धारा-504 भा.दं.सं. के अपराध के लिए 02- 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02 -02 हजार रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 01- 01 माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा 3(1) द एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध के लिए 03- 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 -05 हजार रुपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा की सजा सुनाई गयी। जुर्माने की सम्पूर्ण धनराशि की अदायगी पीड़िता को दी जाएगी, जिसका उपयोग पीड़िता के पुर्नवास के लिए किया जाएगा।











