झांसी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन २०१९ के दृष्टिगत मतदान एवं मतगणना दिवसों में आबकारी एवं मादक पदार्थोंे की दुकानों को बंद रखने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव उप्र शासन ने आबकारी की समस्त दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित करने के निर्देश दिये हैं। इसके तहत लोकसभा सामान्य निर्वाचन २०१९ के दौरान आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला मजिस्ट्रेट शिवसहाय अवस्थी ने मतगणना के दौरान लोक शांति बनाये रखने एवं मतगणना का कार्य सुचारू रूप से शांतिपूर्वक कराये जाने के उद्देश्य से मतगणना के दिन २३ मई को जनपद स्थित मादक पदार्थों की बिक्री तथा समस्त मदिरसा की फुटकर दुकानें देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप्स, भांग, बार अनुज्ञापन एवं मदिरा के थोक अनुज्ञापन, एफएल-१६/१७ अनुज्ञापन तथा एफएल-९/९ए(सैन्य कैन्टीन) को बंद करने का ओदश दिया। उक्त बंदी के समय मदिरा का परिवहन भी प्रतिबंधित किया जाता है।