• दो अन्य अभियुक्त दण्डित
    झांसी। अपर सत्र न्यायाधीशध्फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम संजय कुमार सिंह प्रथम के न्यायालय में नाली को लेकर मामूली विवाद में हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त पिता-पुत्र को 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास व दो अन्य अभियुक्तों को सजा सुनाई गयी।
    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फ ौजदारी संजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि आशाराम पुत्र लालाराम अहिरवार द्वारा 07 जुलाई 2014 को थाना समथर में तहरीर देते हुये बताया था कि शाम करीब 07:30 बजे ग्राम पुलिया के ही हीरालाल पुत्र छक्कू अहिरवार से नाली के सम्बंध में कहा-सुनी होने लगी। इसी दौरान रामबाबू पुत्र मगन अहिरवार व उसका पुत्र चन्द्रभान अपनी लाईसेंसी लाइफल व हीरालाल अहिरवार देशी तमंचा, वीरू कुल्हाड़ी लेकर आये। चन्द्रभान ने लाईसेंसी राईफल तथा हीरालाल ने तमंचे से फायर कर दिया जो आशाराम की मौसी के लड़के श्रीराम की जांघ में लगा। जबकि वीरू ने कुल्हाड़ी से वार किया जो कि आशाराम के सिर में बाईं तरफ लगा। गांव के अन्य लोगों के ललकारने पर सभी हमलावर गाली गलौच करते हुये मौके से भाग गये। बाद में उपचार के दौरान श्रीराम की मौत हो गयी। पुलिस ने चारों अभियुक्तों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जहां आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त हीरालाल व उसके पुत्र वीरू को धारा 304 (2)/34 भा0द0सं0 के अपराध में 05-05 साल के सश्रम कारावासए 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 03-03 माह के कारावास, धारा 323/34 में 06-06 माह के सश्रम कारावास, 01-01 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास, अभियुक्त हीरालाल को धारा 25 आम्र्स एक्ट में 01 साल के सश्रम कारावास, 02 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 27 आम्र्स एक्ट के अपराध में 03 वर्ष के सश्रम कारावास, 03 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01 माह के कारावास की सजा सुनाई गयी।