झांसी। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीशए न्यायालय सं0 02 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट जयतेन्द्र कुमार के न्यायालय में मोबाईल को लेकर विवाद में मारपीट कर महिला को आग के हवाले कर हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फ ौजदारी सूर्य प्रकाश पाठक ने बताया कि विगत 06 जून 2017 को ग्राम घुरैया निवासी नीरज कुमार ने थाना टहरौली में तहरीर देते हुये बताया था कि विगत शाम वह अपनी बहन रोशनी अहिरवार के साथ घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी गांव के ही मानवेन्द्र, मनोज व सुनील शराब के नशे में आये और रोशनी से मोबाईल मांगने लगे। मना करने पर गाली गलौच करते हुये लाठी व डण्डों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं आरोपियों ने रोशनी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जिससे वह बुरी तरह झुलस गयी। उसे उपचार के लिये पहुंचाया गया। जहां उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने अभियुक्तों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में साक्षियों के पक्षद्रोही होने के बाद भी मृतका द्वारा मृत्यु पूर्व दिये गये बयान के आधार पर अभियुक्त सुनील व मानवेन्द्र को दोषी मानते हुये धारा 304 (1)/34 में सश्रम आजीवन कारावास, 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01-01 वर्ष अतिरिक्त कारावास, धारा 452 के अपराध में 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास, 03-03 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 504 में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास, 02-02 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।












