झांसी। लूट के मामले में करीब 05 वर्षों से जिला कारागार में बंद आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०) सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार वादी मुकदमा दुबे का चौक निवासी मुकेश चन्द्र जैन ने 10 मार्च 2017 को तहरीर थाना मऊरानीपुर में देते हुए बताया था कि 09 मार्च की शाम दुकान बन्द करके अपनी स्कूटी से घर पहुंचा और दरवाजे पर गाड़ी चढ़ा रहा था उसी समय एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग आये जिनमें से एक ने उतर कर तमंचा अड़ा दिया वह डर गया और गाड़ी छोड़कर घर के अन्दर घुस गया तभी उक्त बदमाश स्कूटी लेकर भाग गये । स्कूटी की
डिग्गी में 50 हजार रूपये नगद एक मोबाइल ,पास बुक , बिल बुक आदि थी । थाने पर रिपोर्ट करने जा रहा था तो रास्ते में पत्नी का फोन आया कि स्कूटी नरसिंह मंदिर पुल पार मिल गयी है परन्तु उसमें रखे रूपये व अन्य सामान गायब है।
तहरीर के आधार पर मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। करीब पांच वर्षों से जेल में बंद अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता (डकैती) ने आपत्ति करते हुये कहा कि
अभियुक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना कारित की है। वह शातिर अपराधी है। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य मुकदमें भी पंजीकृत है। उसका आपराधिक इतिहास है । अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये । न्यायालय ने भी जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए अभियुक्त उत्तम पुत्र जाहर सिंह द्वारा धारा-३९२ भान्द०सं० के प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।










