झांसी। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अक्टूबर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं, चावल) का निःशुल्क वितरण दिनांक 10 से 25 अक्टूबर के मध्य कराया जाएगा। इसके अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों के मध्य प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूं 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
आच्छादित पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों के मध्य चावल 03 किग्रा० प्रति यूनिट तथा गेहूं 02 किग्रा० प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विकेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा वितरण प्रातःकाल 08 से 12 बजे तक तथा दोपहर 02 बजे से सांय 06 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा।
उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 25 अक्टूबर होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। कार्डधारक खाद्यान्न वितरण के समय भी अपने यूनिटों की ई-केवाईसी करा सकते है।