4 साल पहले 14 साल की बेटी के साथ दरिंदगी की थी, बहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी
झांसी। विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में नाबालिग बेटी से रेप करने का दोष सिद्ध होने पर सौतेले पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया और नहीं देने पर 2 साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि पीड़िता की चचेरी चाची ने 29 अगस्त 2021 को लहचूरा थाना में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि मेरे पड़ोस में चचेरे जेठ रहते हैं। एक महिला अपने पति को छोड़कर मेरे जेठ के साथ रहने लगी थी। 8 साल पहले महिला की मौत हो गई। उसकी पहली शादी की दो बेटियां जेठ के साथ रहती है। जिनकी उम्र 14 साल और 11 साल है। 27 अगस्त 2021 को 14 साल की बच्ची ने आकर रोते हुए मुझे बताया कि सौतेले पिता रात में रेप करते हैं।
जब मैंने जेठ से पूछा तो वो धमकाने लगा। इसके बाद बच्ची अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह बच्ची फिर रोते हुए आई और बोली कि सौतेले पिता ने रात में फिर रेप किया। तब चाची उसे लेकर थाने पहुंचे गई। लहचूरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके उसे जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में बंद हैं। बाद में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अब सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी सौतेले पिता को सजा सुनाई है।












