झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या – 2 विजय कुमार वर्मा प्रथम के न्यायालय में दादी की हत्या एवं चाची पर जानलेवा हमले का आरोप सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल ने बताया कि थाना गुरसरांय क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सरसेडा निवासी दीनदयाल पुत्र जानकी प्रसाद ने विगत २६ जुलाई २०१६ को थाना गुरसरांय में तहरीर दी थी कि गांव में पुष्पेन्द्र अहिरवार पुत्र नेतराम ने कुल्हाड़ी से अपनी दादी हल्की बाई उम्र लगभग ७५ वर्ष की अपने ही घर में हत्या कर दी है और अपनी चाची सुनीता को उसके घर में घुसकर गम्भीर रूप से कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया है। सुनीता को उसके पति ऊधव व नारायन दास आदि इलाज के लिए अस्पताल ले गये हैं पुष्पेन्द्र को गांव वालों व गांव में मौजूद सिपाही प्रमोद कुमार व जितेन्द्र कुमार ने मय कुल्हाडी के पकड़ लिया है।दीन दयाल की उक्त तहरीर के आधार पर धारा ४५२, ३०२, ३०७ भा०द०सं० के तहत अभियुक्त पुष्पेन्द्र अहिरवार के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त पुष्पेन्द्र अहिरवार को धारा ३०२ भाद०सं० के आरोप में आजीवन कारावास एवं २० हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न किये पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास, धारा ३०७ भादस के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं १० हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न किये पर छ माह के अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा ४५२ भाद०सं० के आरोप में सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं ५ हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई, अर्थदण्ड की कुल धनराशि में से ५० प्रतिशत धनराशि पीड़ित पक्ष को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी।