झांसी। उत्तर मध्य रेल कर्मचारी संघ (यूएमकेआरएस) के अध्यक्ष आरके शर्मा द्वारा आज उप श्रमायुक्त केन्द्रीय के पास जिन ८५० कर्मचारियों के एचआरए (आवास भत्ता) बिना आवास दिए रेल प्रशासन ने बंद कर दिया था के भुगतान हेतु आवेदन दिया गया।
आवेदन में आरोप लगाया गया कि पूर्व में झांसी रेल प्रशासन द्वारा बिना मकान दिए भत्ता बंद करने का आदेश पर दोनों यूनियनों के नेताओं ने हस्ताक्षर कर १६ नवम्बर १७ को गलत आदेश निकाले थे। कर्मचारियों के शाखा अधिकारियों ने भी इसका विरोध किया था। इस प्रकरण में यूएमआरकेएस के शाखा अध्यक्ष आरके शर्मा ने दिसम्बर १७ से दिसम्बर १८ तक बिना मकान भत्ता बंद करने का विरोध करते हुए उप श्रमायुक्त केन्द्रीय के पास केस दायर किया था। उन्होंने बताया कि इस पर उप श्रमायुक्त द्वारा तत्काल एचआरए लगाने के निर्देश दिए थे। इस पर जनवरी १९ से सभी के एचआरए लगा दिया गया पर पिछला बंद एचआरए का भुगतान नहीं हुआ था। इस पर एक पत्र १५ मई १९ को मण्डल रेल प्रबन्धक को दिया पर एचआरए का बकाया राशि केभुगतान न होने पर आज उप श्रमायुक्त केन्द्रीय कार्यालय में यूएमआरकेएस की परिचालन शाखा के अध्यक्ष आरके शर्मा ने आवेदन देकर केस दायर कर दिया। इस दौरान संगठन के सुनील अग्रवाल, सौरभ देवलिया, अंकित श्रीवास्तव सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।