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एक लाख पचास हजार अर्थदंड का आदेश

झांसी। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमदानसरी की अदालत में तीन वर्ष पूर्व नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पिता को बीस वर्ष का कारावास और एक लाख पचास हजार अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 3 नवंबर 2022 को एक महिला ने सकरार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि महिला खेत पर काम करने गई थी घर पर उसकी ग्यारह वर्षीय पुत्री अकेली थी तभी उसके पति सूरज सिंह परिहार उर्फ कल्लू ने घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुत्री के चीखने चिल्लाने पर वह जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से ठोस गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पिता को बीस वर्ष की सजा और डेढ़ लाख अर्थदंड से दंडित किया है।