झांसी। दिन दहाड़े कचहरी चैराहे पर व्यवसायी संजय वर्मा पर जानलेवा हमला एवं हत्या के मामले में जिला कारागार में निरूद्ध एक अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता गुप्ता की अदालत में खारिज कर दिया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल ने बताया कि संचित वर्मा द्वारा 21 जुलाई 18 को थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराते हुये बताया था कि उसके पिता संजय वर्मा तारीख पर कचहरी गये थे। दोपहर करीब 1.30 बजे चैपहिया वाहन से वापस लौट रहे थे। गाड़ी रवि वर्मा चला रहा था जबकि संजय वर्मा के साथ सुरक्षाकर्मी जय गोस्वामी व सुनील कुशवाहा बैठे थे तभी मंदिर से पहले प्रतिक्षालय के निकट एक ट्रक की आड़ लेकर सोनू गेड़ा, रिंकू गेड़ा, बॉबी गेड़ा, प्रहलाद गुर्जर, उधम गुर्जर, राजेन्द्र गुर्जर, शिवम गुर्जर, पुष्पेन्द्र गुर्जर आदि ने अज्ञात साथियों के साथ जान से मारने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जिसमें चैपहिया वाहन में सवार सभी गम्भीर रुप से घायल हो गये। मेडीकल कॉलेज में जय गोस्वामी को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नवाबाद पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 120 बी भा0द0सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को अभियुक्त गौरव उर्फ मोंटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी। जिस पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार न मानते हुये न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।