• बार में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों का पालन जरूरी

लखनऊ (संवाद सूत्र)। शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शनिवार से खुल जाएंगे बार और क्लब, किंतु नियमों का पालन करना होगा। बार में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों का पालन जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बार और क्लब खोले जाने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य भर में अब ये सामान्य रुप से संचालित होंगे। सरकार ने जारी आदेश में कहा कि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक ये खुले रहेंगे. इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में बार व क्लब पहले की ही तरह बंद रहेंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के चलते वीकेंड लॉकडाउन खत्म करने का एलान किया था. अब राज्य में सिर्फ रविवार को ही बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। बार खोले जाने को लेकर सरकार ने दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। इसके तहत बार काउंटर ग्राहक को शराब नहीं परोसी जाएगी और न ही स्टूल आदि की व्यवस्था होगी। परिसर के अंदर साफ सफाई और सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिये।

पचास फीसदी लोग बैठ सकेंगे

निर्देश के अनुसार बार में काम करने वाले कर्मचारियों को फेस मास्क और हैंड ग्ल्ब्स पहनना होगा। यही नहीं, बार में आने वाले ग्राहकों का तापमान जांचने की व्यवस्था होनी चाहिये। बार के अंदर कुल क्षमता का पचास फीसदी लोगों की बैठने की इजाजत होगी. कोविड-19 के नियमों का पालन सख्ती से करना होगा।

अनलॉक-4 की गाइडलाइन के हिसाब से ये दुकानें तय समय से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि सभी जिला आबकारी अधिकारियों व संयुक्त आबकारी आयुक्तों को इस बाबत मौखिक निर्देश दे दिए गए हैं। अनलॉक-4 की गाइडलाइन के अनुसार बार खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसलिए यूपी आबकारी विभाग भी गाइडलाइन का अनुपालन करेगा। पर कंटोनमेंट जोन में बार दुकानें 30 सितंबर तक बन्द रहेंगी। अगली गाइडलाइन में जो निर्णय आएगा उसी अनुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा।

प्रदेश में 24 मार्च से पूर्ण लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में शराब, बीयर की फुटकर दुकानों तथा थोक कारोबारियों के प्रतिष्ठानों के साथ ही बार भी बंद कर दिए गए थे। 4 मई से शराब व बीयर की दुकानों खोल दी गयी थीं। मगर बार तब भी बंद रहे। अभी कुछ दिन पहले देसी शराब की फुटकर दुकानों और मॉडल शाप में ग्राहकों को बैठकर पीने की भी अनुमति दे गई थी।

अपर मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी के अनुसार 24 मार्च से ही शराब की दुकानों को बन्द किया गया था। बाद में लॉकडाउन 2 में शराब की फुटकर और थोक दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया था। अभी तक बार की फुटकर और थोक की दुकान बंद चल रही थी। अब ये दुकानें तय समय से रात 10 बजे तक खोली जाएंगी। संजय भुसरेड्डी के अनुसार सभी जिला आबकारी अधिकारियों व संयुक्त आबकारी आयुक्तों को इस बाबत मौखिक निर्देश दे दिए गए हैं।