झांसी। घर में घुसकर महिला के साथ बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (बलात्कार सहित पोक्सो अधिनियम) न्यायालय सं०-9, नितेन्द्र कुमार की अदालत में एक अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार पीड़िता ने विगत 25 फरवरी 2011
को 19.30 बजे थाना नबाबाद में तहरीर देते हुए बताया था कि करीब 12 बजे वह जब अपने घर पर अकेली थी ,पति बैंक गये थे, बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे,तो मुहल्ले में रहने वाला लखन अहिरवार उसके घर में घुस आया तथा उसका मुंह बन्द करके अश्लील हरकते करते हुए उसके साथ बलात्कार किया। उसने उसे तथा उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर अभियुक्त लखन अहिरवार के विरूद्ध धारा-452,376,506 भाद०सं० के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यो एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय अभियुक्त लखन अहिरवार को धारा 376 के सिद्धदोष अपराध हेतु दस वर्ष के सश्रम कारावास व 25000 रूपए अर्थदण्ड , धारा -452 के सिद्ध दोष अपराध हेतु एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 506 के सिद्धदोष अपराध हेतु 01 वर्ष के साधारण कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर वह क्रमशः 06 माह, 01 माह व 01 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जमा किये गये उपरोक्त अर्थदण्ड की कुल धनराशि में से आधी धनराशि क्षतिपूर्ति के रुप में अन्तर्गत धारा- 357 द०प्र० सं० पीड़िता को प्रतिकर के रुप में प्रदान की जाएगी।