झांसी। रेलवे बोर्ड ने 23 नवंबर 2020 के उस आदेश को वापस लिया है जिसमें रेलवे कर्मचारी एवं उनकी परिवार जनों को ट्रीटमेंट के लिए, रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट होने पर जरूरत के अनुसार उनको टाई अप हॉस्पिटल में रेफर ना कर के , स्थानीय राज्य और केंद्रीय सरकारी हॉस्पिटल में रेफर करने का निर्णय किया था।
दरअसल, रेलवे बोर्ड के इस आदेश का एन.एफ.आई. आर./एनसीआरईएस ने प्रबल विरोध किया था और सीआरबी को अवगत कराया कि इस निर्णय से लोगों की तकलीफ बढ़ेगी।
एन एफ आई आर के महामंत्री डॉ एम राघवैया व एन एफ आई आर के संयुक्त महामंत्री आर पी सिंह की मांग को मानते हुए रेलवे बोर्ड ने अपने 23 नवंबर 2020 के आदेश को वापस किया है।