लखनऊ/झांसी। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शराब और बीयर की दुकानों पर लगने वाले बोर्ड में ‘सरकारी’ और ‘ठेका’ जैसे शब्द लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे अब सड़क किनारे या हाइवे पर शराब व भांग की दुकान पर बोर्ड पर कहीं भी ‘सरकारी’ और ‘ठेका’ शब्द लिखा दिखाई नहीं देगा। अब इसके स्थान पर दुकानदार बीयर शॉप, भांग की दुकान और शराब की दुकान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

आबकारी आयुक्त की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि फुटकर दुकानों की संगत नियमावलियों में वर्णित लाइसेंस की शर्तों के अंतर्गत , दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त दवारा अनुमोदित प्रपत्र / साइन बोर्ड लगाये जाने और इसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम , दुकान की अवस्थिति , लाइसेंस की अवधि , दुकान खुलने और बन्द होने का समय और यथा विहित अन्य सूचनायें भी मोटे अक्षरों में मुद्रित किये जाने का उल्लेख है । लाइसेंस की उपरोक्त शर्त का सम्यक अनुपालन न करते हुये फुटकर दुकानों पर अपनी इच्छानुसार आकार / प्रकार का साइन बोर्ड लागाते हुये उन पर अनावश्यक विवरण अंकित किये जा रहे हैं । इस प्रकार दुकानों पर लगाये जाने वाले साइनबोर्ड के आकार प्रकार एवं इन पर मुद्रित किये जाने वाले विवरणों में एक रूपता नहीं है । इसके अतिरिक्त अक्सर इन बोर्डो पर *ठेका* शब्द अंकित कर दिया जा रहा है जबकि वर्तमान में लागू रेगुलेशन एक्ट में ” ठेका ” शब्द का प्रयोग किया जाना अनुचित है । अत आबकारी विभाग की फुटकर दुकानों पर लगाये जाने वाले साइन बोर्ड की विशिष्टियों एवं दुकानों पर विभाग द्वारा अनुमोदित प्रारूप ही लगवाए जाने की अपेक्षा करता है।