झांसी। भारी मात्रा में गांजा सप्लाई करने के मामले में जिला कारागार में बंद नशे के सौदागर का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ओमवीर के न्यायालय में खारिज कर दिया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया के अनुसार विगत 01 नवम्बर को थाना नवावाद अन्तर्गत बजरंग चौकी प्रभारी ने चैकिंग के दौरान एक ट्रक से कुल 27 बोरियों में 07 कुंटल 08 किलो 49 ग्राम गांजा बरामद कर पुष्पेन्द्र पाल सिंह व अनिल प्रताप सिंह को बंदी बनाया था। वह उक्त गांजा आंध्रप्रदेश से ला रहे थे । नशे के सौदागरों ने बताया था कि यह माल सतेंद्र पंडित उफ॔ सत्तू पंडित व अनिल चौधरी ने मंगाया था। अभियुक्तों के बताने पर उक्त दोनों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। जिला कारागार में बंद आरोपी सतेंद्र पंडित उर्फ सत्तू पंडित निवासी मथुरा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान एडीजीसी द्वारा जमानत दिए जाने का विरोध करने पर न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।