झांसी। पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-१, संजय कुमार तृतीय की अदालत में अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज़ सिह गौर के अनुसार बड़ागांव थानाध्यक्ष संजय कुमार यादव मय पुलिस बल के साथ गस्त पर थे ,०५ दिसंबर १५ को अपहृत कमलेश अग्रवाल के अपहरण कर्ताओ की गिरफतारी हेतु स्वाट टीम प्रभारी उप निरीक्षक विक्रम सिंह मय पुलिसबल के साथ विचार विमर्श कर रहे थे उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि कमलेश अग्रवाल के अपहरणकर्ता ग्राम गंगावली की तरफ से एक अल्टो कार से आने वाले है, जिनके पास अवैध असलहे भी है, जो किसी वारदात को अंजाम देने वाले है।सूचना पर ग्राम छपरा रोड पर लगे क्रेशर के आगे आने जाने वाले वाहनों का इंतजार करने लगे तभी एक चार पहिया वाहन ग्राम छपरा की तरफ से आता दिखायी दिया। रोकने का इशारा किया तो पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वालों ने आवश्यक बल प्रयोग करके अल्टो को क्रेशर से आगे ग्राम छपरा की तरफ करीब सौ मीटर आगे सड़क पोख्ता पर ही पकड़ लिया। जिसमें पाच व्यक्ति सवार थे। नाम पता पूंछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उन्होने अपने नाम क्रमशः काशीराम कोरी पुत्र लालाराम, राजेन्द्र उर्फ विक्की कुशवाहा पुत्र देशराज, शैलेश कुमार ,बलदेव कुशवाहा , शहीद पुत्र नबाब खां बताये। उनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, कार अल्टो आदि बरामद किए गए।

विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय ने पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यो एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध राजेन्द्र उर्फ विक्की कुशवाहा पुत्र देशराज कुशवाहा निवासी ग्राम डगरई थाना – चिरूला जिला दतिया म०प्र० को अन्तर्गत धारा १४७ भाव्द०सं० के अन्तर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच सौ रूपये अर्थदण्ड ,धारा १४८ भाद०सं० के अन्तर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास तथा एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा ३०७ भान्द०सं० के अन्तर्गत पाँच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड , धारा ३/२५ आयुध अधिनियम के अन्तर्गत तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे क्रमशःसात दिन, दस दिन,पन्द्रह दिन एवं दस दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।