झांसी। दहेज़ हत्यारोपी सास का जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार संतोष अहिरवार ने तहरीर देते हुए बताया था कि उसने अपनी पुत्री निर्जला का विवाह २५ जनवरी २० को टहरौली सम्मेलन में अर्जुन पुत्र रज्जन अहिरवार के साथ किया था तथा शादी के बाद से ही उसकी लड़की से पति अर्जुन, सास रामकुमारी, ससुर रज्जन दहेज की मांग करने लगे तथा न देने पर उसकी पुत्री को गाली गलौज व मारपीट कर प्रताड़ित करते थे तथा जान से मारने की धमकी देते थे। १८ जनवरी २१ को उसकी पुत्री की ननद संध्या ने फोन पर बताया कि निर्जला की तबियत खराब है। सूचना पर ग्राम दोन पहुंचे तो देखा कि लड़की मृत अवस्था में चारपाई पर पड़ी हुई है तथा पति अर्जुन , सास, ससुर घर से भाग गये हैं। दहेज न देने के कारण उन्होंने जहर खिलाकर मार दिया है। तहरीर के आधार पर धारा ४९४ए. ३०४वी. भान्द०सं० व धारा ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत थाना बड़ागांव में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचना उपरात आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त मामले में अभियुक्त सास श्रीमती रामकुमारी पत्नी रज्जन अहिरवार का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।