झांसी। अवैध कच्ची मिलावटी शराब बनाने के आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह द्वारा निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार विगत १४ मार्च २१ को उपनिरीक्षक रामवीर सिंह पुलिस के साथ ग्राम बैदोरा चौराहा पर थे तभी मुखबिर ने सूचना दी कि पहुंज नदी के किनारे जय सिंह तथा महेन्द्र कुशवाहा अवैध कच्ची शराब बना रहे हैं। मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे जहां दविश देकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया तथा दूसरा मौके से भाग गया । पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम महेन्द्र कुशवाहा तथा मौके से भागे हुये व्यक्ति का नाम जय सिंह राजपूत बताया। मौके पर अवैध शराब ,एक किलोग्राम यूरिया खाद, व अन्य उपकरण आदि बरामद हुये। थाना बबीना में धारा-६०(२) आबकारी अधि० व २७२ भादंसं०के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमें अभियुक्त जय सिंह राजपूत पुत्र विद्याधर निवासी बबीना की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया ।