झांसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा की अदालत में अवैध मिलावटी शराब के कारोबारी अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मुकदमा/उपनिरीक्षक दुष्यन्त कुमार विगत २३ मार्च २०२१ को थाना रक्सा से पुलिस टीम के साथ गस्त पर क्षेत्र में रवाना होकर बरूआपुरा तिगैला पर पहुंचे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अमरपुर में पहुंच नदी के किनारे नाले के पास भट्टी लगा कर कच्ची शराब बनायी जा रही है। मुखबिर के बताये स्थान पर जैसे ही पुलिसबल पहुंचे, तो एक व्यक्ति ने पुलिसबल को आता देख नाले के किनारे गांव की तरफ भागने का प्रयास किया जिसे पकडने का प्रयास किया गया, किन्तु वह पकड़ में नहीं आया। मौके पर देखा तो एक भट्टी में आग जल रही थी और उस पर ड्रम चढा था, देशी शराब की बू आ रही थी। पास में ही रखी यूरिया से स्पष्ट था कि
युरिया मिला कर शराब की तीव्रता बढाने का काम किया जा रहा था। मौके पर करीब १००० लीटर लहन आदि को मौके पर नष्ट किया गया । करीब ७०लीटर तरल पदार्थ ,पालीथीन में १.७५०किग्रा० यूरिया खाद कब्जा पुलिस लिया गया।
मौके पर पूंछने पर भागे हुए व्यक्ति का नाम रामपाल पुत्र हाकिम सिंह यादव निवासी-ग्राम अमरपुर थाना-रक्सा बताया। अभियुक्त रामपाल पुत्र हाकिम सिंह यादव के विरूद्ध धारा-२७२ भा०८०सं० एवं धारा- ६० (२)
आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत हुआ।अभियुक्त रामपाल पुत्र मुकेश यादव की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।