झांसी। घर में घुसकर महिला के साथ बलात्कार का दोष सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधि० सहित बलात्कार न्यायालय सं०-9 नितेन्द्र कुमार की अदालत में अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादिया ने विगत 30 नवंबर 2015 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थनापत्र में ‌बताया था कि 21नबम्वर को रात्रि करीब 11 बजे घर में सो रही थी, तभी उसके कमरे के अन्दर पीरे उर्फ राजकुमार घुस आया तथा कटटा दिखाकर जबरदस्ती बलात्कार किया । उसने चिल्लाने का प्रयास किया तो जान से मार डालने की धमकी दी । उसके पति बाहर गये हुये थे। वह सुबह थाना गरौठा गयी किन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। अभियुक्त दंबग किस्म का अपराधी व्यक्ति है उसके प्रभाव के कारण रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 2 दिसंबर को थाना गरौठा में अभियुक्त पीरे उर्फ राजकुमार के विरूद्ध धारा 376, 452 भाद०सं० के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया।मामले में विवेचना उपरांत धारा-376, 452 व 506 भादसं० के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भादं०सं० की धारा 376 के सिद्ध दोष अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपए अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास ,धारा-452 के अपराध में 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 01 हजार रुपये अर्थदण्ड ,अदा न किये जाने पर 01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास , धारा 506 के अपराध में अभियुक्त को 01 वर्ष के साधारण कारावास व 01 हजार रुपये अर्थदण्ड ,अदा न किये जाने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड की कुल धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रुप में प्रदान की जायेगी।