झांसी।. ‘‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013’’ के अन्तर्गत जनपद में प्रचलित 343004 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों एवं 45830 अन्त्योदय राशन कार्डों को अनुमन्य खाद्यान्न (गेहूं/चावल) के साथ-साथ 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना एवं 01 ली0 सोयाबीन रिफाइण्ड ऑयल का निःशुल्क वितरण दिनांक 06-01-2022 से दिनांक 15-01-2022 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।
उपरोक्त पांचों वस्तुओं का निःशुल्क वितरण (गेहूं, चावल, साबुत चना, आयोडाइज्‍ड नमक, सोयाबीन रिफाइण्‍ड ऑयल) कोटे की दुकानों पर एक साथ किया जायेगा। जनपद के ब्‍लाक गोदाम झांसी, बबीना एवं मऊरानीपुर पर सम्‍बद्ध आंशिक उचित दर विक्रेताओं को पांचों वस्‍तुओं की आपूर्ति हो गयी हैै जिनके द्वारा दिनांक 06 जनवरी 2022 से वितरण प्रारम्‍भ किया जायेगा। नेफेड द्वारा शेष गोदामों पर जैसे-जैसे आयोडाइज्‍ड नमक, साबुत चना, खाद्य तेल की आपूिर्त होती जायेगी, उचित दर विक्रेेताओं को निकासी कराकर वितरण प्रारम्‍भ कराया जायेगा। कार्डधारकों को दिनांक 15जनवरी 2022 तक वितरण किया जायेगा
उपरोक्त पांचो वस्तुओं (गेहूं, चावल, आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना, खाद्य तेल) के वितरण में पोर्टेबिलिटी सुविधा उचित दर विक्रेताओं के पास उपलब्‍धता की सीमा तक ही अनुमन्य होगी। राशन वितरण के समय उचित दर दुकान पर भारी भीड़ एक साथ इकट्ठा न हो, इस हेतु मुहल्लेवार प्रचार-प्रसार/मुनादी उचित दर विक्रेता अवश्य करायें। एक समय में 05 से अधिक कार्डधारक एकत्रित न हो तथा कार्डधारकों के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी पर चूना/चाक से लाइन अथवा गोला खींचकर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराया जाये। उचित दर दुकान पर उपस्थित विक्रेता/नोडल अधिकारी तथा कार्डधारक फेस कवर (मास्क) का प्रयोग करें।